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एक सीमा आदेश क्या है

एक सीमा आदेश क्या है
जम्मू, 2 दिसम्बर (आईएएनएस)। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिनके पास कृषि भूमि है, वे जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के तहत अपनी जमीन अपने वैध कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं।

Employee Pension Scheme Good News : पेंशनहोल्डर्स के लिए गुड न्यूज , EPFO ने जारी किया आदेश

Employee Pension Scheme Good New : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के 6.5 करोड़ अंशधारकों के लिए बड़ी खबर है। आपके कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन, EPFO के सूत्रों का कहना है कि श्रम मंत्रालय जल्द ही इस पर बड़ा कदम उठा सकता है ।

Employee Pension Scheme Good New

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EPFO Employee Pension Scheme Good New

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मौजूदा नियमों के एक सीमा आदेश क्या है मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन में 15000 रुपये की सीमा है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा होते हैं। अगर सीलिंग हटा दी जाती है तो इसे बढ़ाकर 25000 रुपये किया जा सकता है। ऐसे में EPFO पेंशन फंड में जमा राशि में भी इजाफा हो सकता है।

EPS में मूल वेतन की सीमा ( EPFO Latest Update )

वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) अंशदान के लिए मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है । इसे बढ़ाया जा सकता है । यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उस वेतन पर उसके योगदान का 12% कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में जमा किया जाता है । नियोक्ता भी उतना ही हिस्सा जमा करता है, लेकिन नियोक्ता का हिस्सा दो जगहों पर जमा होता है। पहला- EPFO ईपीएफ और दूसरा- पेंशन (ईपीएस)।

Employee Pension Scheme : पेंशन फंड में सिर्फ 1,250 रुपये जमा हैं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) नियोक्ता का 12 प्रतिशत हिस्सा भी 30000 रुपये के मूल वेतन पर जमा किया जाएगा। लेकिन, पेंशन फंड में मूल वेतन की सीमा 15000 रुपये है । कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) सीमा के कारण, मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत (15000) केवल रुपये पर जमा किया जाता है। 1250. लेकिन, EPFO सीमा को बढ़ाकर 25000 रुपये किया जा सकता है। ऐसा होने पर गणना 25000 रुपये होगी। यानी 2082.50 रुपये (2083 रुपये) पेंशन फंड में जमा किए जाएंगे। इससे पेंशन भी बढ़ेगी।

30000 रुपये के संदर्भ में मौजूदा संरचना को समझें

  • मूल वेतन – 30000 रुपये
  • कर्मचारी का अंशदान – 12% की दर से 3600 रु
  • नियोक्ता का अंशदान – 3.67 प्रतिशत का 12 प्रतिशत 2350 रुपये
  • पेंशन में अंशदान – 8.33 प्रतिशत की दर से 1250 रुपये

सीलिंग बढ़ाने एक सीमा आदेश क्या है पर हो सकता है फैसला : Employees’ Provident Fund Organisation

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के एक ट्रस्टी के मुताबिक, फिलहाल मूल वेतन की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन की सीमा बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो निश्चित तौर पर पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर होगी । EPFO पेंशन फंड बढ़ाने के अलावा दूसरा फायदा यह है कि जिनका वेतन मूल वेतन सीमा से ऊपर है, उनके लिए पीएफ योगदान वैकल्पिक है। ऐसे में अब इस घेरे में और भी लोग आ सकेंगे।

6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा : EPFO एक सीमा आदेश क्या है Latest Update

EPFO के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के अनुसार, यदि यह निर्णय लिया जाता है, तो 6.5 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ग्राहकों को लाभ मिलेगा। पहला यह कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा अगर नियोक्ता का हिस्सा बढ़ता है तो कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) पेंशन फंड भी बढ़ेगा।

यूनिवर्सल मिनिमम वेज फॉर्मूला : Employees’ Provident Fund Organisation

सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) के सदस्य EPFO पेंशन फंड पर लिमिट बढ़ाने के पक्ष में हैं । इसके पीछे दो तरह के तर्क हैं । पहला- यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉर्मूला जिसे पूरे देश में लागू किया जाना है, जिसमें सैलरी करीब 18 हजार रुपए तय की जा सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) एसीई में मौजूदा वेतन सीमा बढ़ाने की जरूरत है। इससे अधिक से अधिक लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में लाने में मदद मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी।

Employee Pension Scheme – 95 क्या है

वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे EPFO कर्मचारी जिनका वेतन (मूल वेतन + डीए) 15 हजार रुपये तक है, वे ईपीएस-95 के अंतर्गत आते हैं। वेतन का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) – 95 पेंशन में जाता है यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति माह जमा किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मुताबिक ऐसे 68 लाख सदस्य हैं ।

एक सीमा आदेश क्या है

अब जम्मू-कश्मीर में कृषि भूमि को वैध उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं

जम्मू, 2 दिसम्बर (आईएएनएस)। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिनके पास कृषि भूमि है, वे जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के तहत अपनी जमीन अपने वैध कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं।

अब जम्मू-कश्मीर में कृषि भूमि को वैध उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं

जम्मू, 2 दिसम्बर (आईएएनएस)। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जिनके पास कृषि भूमि है, वे जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम के तहत अपनी जमीन अपने वैध कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित कर सकते हैं।

इस संबंध में सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके लिए पिछले साल नवंबर से प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और जम्मू और कश्मीर के भूमि राजस्व अधिनियम में कई संशोधन किए। कृषि भूमि को उस व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर प्रतिबंध था जो भूमि पर खेती नहीं करता था।

जम्मू-कश्मीर के वित्त विभाग ने जम्मू-कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 141 पर कानूनी राय लेने के मुद्दे को हल एक सीमा आदेश क्या है करने के लिए कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग से संपर्क किया। जवाब में विधि विभाग ने कहा कि धारा 141 में प्रावधान है कि यदि भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार आदेश द्वारा ऐसे प्रावधानों को अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं बना सकती है।

तदनुसार, विधि विभाग ने राजस्व विभाग को इस प्रावधान का सहारा लेने और कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से उचित समझे जाने वाले उचित आदेश पारित करने की सलाह दी। अब, जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने निर्देश दिया है कि एक कृषक के कानूनी उत्तराधिकारी, यानी माता, पिता, पत्नी और बच्चे भी इस उद्देश्य के लिए कृषकों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार सरकार ने धारा 133-एच के प्रावधानों को लागू करने में आने वाली कठिनाई को दूर कर दिया है।

इस आदेश को लागू करने के लिए राजस्व विभाग के सभी फील्ड स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि सरकार के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के हजारों परिवारों को लाभ होगा।

पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन गतिविधियां रोकने के लिए भारत तैनात करेगा चील, दिया जा रहा प्रशिक्षण

पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन गतिविधियां रोकने के लिए भारत तैनात करेगा चील, दिया जा रहा प्रशिक्षण

भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ करने वाले ड्रोनों को रोकने और मार गिराने के लिए अब कुत्ते और चीलों की मदद ले रही है। इसके लिए चीलों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास मेंमें 'अर्जुन' नामक चील ने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराने का प्रदर्शन भी किया है। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है।

चील ने कैसे बनाया ड्रोन को अपना निशाना

भारतीय सेना के जवानों ने युद्धाभ्यास के दौरान एक ऐसी स्थिति पैदा की थी जिसमें चील और कुत्ते की मदद से ड्रोन की लोकेशन को खोजकर उसे नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान कुत्ते ने ड्रोन की आवाज सुनकर भौंकना शुरू करते हुए जवानों को अलर्ट एक सीमा आदेश क्या है कर दिया। इसी तरह चील ने कुत्ते के भौंकने पर तुरंत उड़ान भरी और ड्रोन की लोकेशन का पता लगाकर उसे हवा में ही नष्ट कर दिया।

पाकिस्तान के कब्जे से BSF का जवान रिहा, सर्च ऑपरेशन के दौरान चला गया था सीमा पार

सुबह करीब साढ़े छह बजे बीएसएफ के 8 जवानों की एक टीम को फेंसिंग के दूसरी तरफ पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। सूत्रों का कहना है कि एक कांस्टेबल अनजाने में घने कोहरे के कारण पाकिस्तान एक सीमा आदेश क्या है की सीमा में चला गया और बाद में पाक रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया।

फोटोः IANS

नवजीवन डेस्क

पंजाब के अबोहर सेक्टर में गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने रिहा कर दिया है। दरअसल सर्च ऑपरेशन के दौरान जवान घने कोहरे की वजह से गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था।बीएसएफ ने जवान की रिहाई की पुष्टि कर दी है।

जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब साढ़े छह बजे बीएसएफ के 8 जवानों की एक टीम को फेंसिंग के दूसरी तरफ पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया था। सूत्रों का कहना है कि एक कांस्टेबल अनजाने में घने कोहरे के कारण पाकिस्तान की सीमा में चला गया और बाद में पाक रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया।

पेट्रोलिंग टीम जब वापस लौटी तो टीम में एक हवलदार नहीं मिला। फौरन इस घटना की जानकारी बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। इसके बाद बीएसएफ और पाक रेंजर्स के अधिकारियों की फ्लैग मीटिंग के बाद समझौता हुआ। जिसमें बीएसएफ जवान को दोपहर करीब 1.50 बजे छोड़ दिया गया। इस जवान की हाल ही में अबोहर बॉर्डर पर तैनाती हुई थी।

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